खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत औषधि निरीक्षक बालाघाट द्वारा लिंगा के डॉक्टर गंगाप्रसाद ठाकरे, दवा प्रतिनिधि (MR-मेडिकलरिप्रेजेन्टेटिव) एवं दवा दुकानदारो के विरुद्ध माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बालाघाट के समक्ष ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की विभिन्न धाराओ के तहत प्रकरण पेश किया गया है ।
श्री गंगा प्रसाद ठाकरे आत्मज श्री जियालाल ठाकरे, ग्राम लिंगा, तहसील बालाघाट के विरुद्ध प्राप्त शिकायत में डॉक्टर द्वारा अवैध रूप से दवाओ के संग्रहण किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर कार्यवाही करते हुए औषधि निरीक्षक बालाघाट द्वारा डॉक्टर के क्लिनिक से दो कार्टून दवाइयां जब्त कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया था । प्रकरण में जाँच पूरी होने के उपरांत नियंत्रण प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे ।
डॉक्टर गंगा प्रसाद ठाकरे द्वारा अवैध रूप से दवाये क्रय, विक्रय एवं संग्रहण किये जाने के कारण उनके विरुद्ध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 18(सी) एवं 18ए के तहत मामला माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बालाघाट में पंजीबद्ध किया गया है । डॉक्टर को दवाई उपलब्ध कराने वाले दवा प्रतिनिधियों (MR-मेडिकलरिप्रेजेन्टेटिव) एवं दवा दुकानदारो के विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है ।
अवैध रूप से औषधियों के रखने पर डाक्टर और एमआर के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश
अवैध रूप से औषधियों के रखने पर डाक्टर और एमआर के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश