कुत्ते से कटवाकर घायल करने वाले आरोपी की दोषसिद्धि बरकरार
कुत्ते से कटवाकर घायल करने वाले आरोपी की दोषसिद्धि बरकरार

 

















 
 
 


 

    माननीय न्यायालय श्रीमती सुरेखा मिश्रा अपर सत्र न्यायाधीश जिला रायसेन द्वारा आरोपी/अपीलकर्ता राजू उर्फ राजीव आ. श्री करूणाकर दास निवासी पटेल नगर मण्डीदीप को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेपट प्रथम श्रेणी गौहरगंज द्वारा दोषी होने के निर्णय को यथावत रखने का अदेश दिया गया है। आरोपी को दण्ड के परिमाण में कमी करते हुए धारा 324 भादंसं. में न्यायालय उठने तक का कारावास तथा दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस मामले में राज्य की ओर से अपीलीय न्यायालय के समक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
    उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर 2015 को रात्रि लगभग 08 बजे फरियदी के घर के सामने आरोपी राजू ने उसके पालते कुत्ते से फरियादी को कटवाने के साथ ही हाथापाई भी की थी। फरियादी ने इस घटना की रिपोर्ट थाना मण्डीदीप में लेखबद्ध की गयी। जिस पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 739/2015 अन्तर्गत धारा-323,289 भादसं.के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्या्यालय में प्रस्तुत किया गया था